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    Home»Political Science»Vice President: उपराष्ट्रपति व इसके कार्य, शक्तियां, कार्यकाल
    Political Science

    Vice President: उपराष्ट्रपति व इसके कार्य, शक्तियां, कार्यकाल

    By NARESH BHABLASeptember 4, 2020Updated:May 21, 2021No Comments4 Mins Read
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    Vice President

    Page Contents

    • Vice President (उपराष्ट्रपति)
      • अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
        • अनुच्छेद 67 उप राष्ट्रपति की पदावधि
        • भारत के उपराष्ट्रपति

    Vice President (उपराष्ट्रपति)

    उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भारत के वरीयता अनुक्रम में वारंटो ऑफ प्रसिडेंसी में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान दिया गया

    अनुच्छेद 64-  उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा परंतु राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह है राज्यसभा का सभापति नहीं होगा और अनुच्छेद-97 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त होते है।

    अनुच्छेद 65-  राष्ट्रपति पद की आकस्मिक व्यक्ति या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा. उपराष्ट्रपति जिस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त करेगा

    नोट – जून 1960 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति (15 दिवसीय सोवियत संघ की यात्रा तथा जुलाई 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने पर ) तत्कालीन उप_राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया

    अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

    (1) उप_राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा ऐसा मतदान गुप्त होगा

    (2) उप राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उप राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से मुक्त कर दिया है

    ऐसा कोई व्यक्ति उप राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह है

    • भारत का नागरिक हो
    • उसकी आयु 35 वर्ष हो
    • वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो

    अनुच्छेद 67 उप राष्ट्रपति की पदावधि

    अनुच्छेद-67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंप सकता है।

    • (क) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकेगा
    • (ख) उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो और जिस से लोकसभा सहमत हो पद से हटाया जा सकेगा लेकिन ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकेगा
    • (ग) उपराष्ट्रपति अपना पद कब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता

    अनुच्छेद 68 ( 1) उप राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाएगा

    (2) उप राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या अन्य आकस्मिकओं में पद रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में पद रिक्ति की तारीख से 6 माह के पूर्व कर लिया जाएगा

    अनुच्छेद-69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति,राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। संविधान उपराष्ट्रपति को कोई कर्तव्य नहीं सौंपता है।

    अनुच्छेद 70 संसद इस भाग में अन्य आकस्मिकता ों की स्थिति में उपबंध कर सकेगी

    नोट-  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है  1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और कार्यवाहक राष्ट्रपति वी वी गिरी (तत्कालीन उपराष्ट्रपति) ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया

    दोनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों की रिक्ति की स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत संसद में 1969 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इस की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा

    वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कार्यकाल की दृष्टि से 15 तथा व्यक्तिगत दृष्टि से 13वें उपराष्ट्रपति हैं

    दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति

    • एस राधाकृष्णन 1952 से 1966
    • मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017

    Vice President के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में ₹15000 आरबीआई में जमा करवाने होते हैं।

    भारत के उपराष्ट्रपति

    ट्रिक राजा गिरी पाठक बी हिवेश के कृष्ण भैरो से हावे थे

    • 1 डॉ राधाकृष्णन 1952- 62 ( प्रथम उपराष्ट्रपति दो बार चुने )
    • 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67
    • 3 वी वी गिरी 1967 -69
    • 4 GS पाठक 1969 से 74
    • 5 बी डी जत्ती 1974 से 79
    • 6 मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84
    • 7 विकेट रमन 1984 से 89
    • 8 शंकर दयाल शर्मा 89 -92
    • 9 के आर नारायणन 92-97
    • 10 कृष्णकांत 1997- 2002  ( पद पर रहते हुए मरने वाले )
    • 11 भैरोंसिंह शेखावत 2002 से 2007
    • 12 हामिद अंसारी 2007 से 2017  ( दो बार चुने )
    • 13 वेंकैया नायडू 5 अगस्त 2017  लगातार

    उपराष्ट्रपति का नाम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के कार्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति कौन है उपराष्ट्रपति कौन है 2020 भारत का उप-राष्ट्रपति कौन है 2020 भारत के उपराष्ट्रपति का नाम 2020 भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है भारत में उपराष्ट्रपति के मुख्य दो कार्य बताइए
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